कोरोना: बैंक-दुकान बंद, ना एंट्री-ना एग्जिट, जानें सील किए इलाकों में क्या असर पड़ेगा?

चीन से निकलकर दुनियाभर में तबाही मचाने वाली महामारी कोरोना वायरस ने अब भारत में भी अपने पैर पसार लिए हैं. लगातार बढ़ते हुए मामलों की वजह से देश में 21 दिनों का लॉकडाउन पहले से ही लागू है, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने राज्यों ने चिन्हित इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया है. यानी यहां अब सबकुछ पूरी तरह से बंद होगा. लॉकडाउन और सील में क्या अंतर है, सील किए गए इलाकों में क्या कर पाएंगे और क्या नहीं? एक नज़र डालिए...


उत्तर प्रदेश में सीलिंग के क्या नियम होंगे?


- राज्य के 15 जिलों में चिन्हित किए गए हॉटस्पॉट में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगेगी. यानी अबतक लॉकडाउन के दौरान जो कुछ छूट मिलती थीं, वो भी नहीं मिलेगी.


- इन हॉटस्पॉट में लगातार पुलिस गश्त करती रहेगी और अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर आता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी.


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- सील किए गए इलाकों को लगातार सैनिटाइज़ किया जाएगा, इसके लिए फायर सर्विस की मदद ली जाएगी.


- चिन्हित स्थानों पर सिर्फ पुलिस, स्वास्थ्यकर्मी और सफाईकर्मी ही आ-जा सकेंगे, बाकि किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी.


- बैंक-राशन की दुकानें बंद रहेंगी, जिन्हें लॉकडाउन के दौरान कुछ पास दिए गए थे वो पास भी निरस्त कर दिए जाएंगे. सील इलाकों में सिर्फ जरूरत पड़ने पर एम्बुलेंस को एंट्री मिल सकती है.



 


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- हॉटस्पॉट में मीडिया को कवरेज की इजाजत नहीं होगी, लेकिन अगर इन इलाकों में कोई मीडियाकर्मी रहता है तो वह दफ्तर जा पाएगा.


- प्रशासन की तरफ से होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है, ऐसे में अगर हॉटस्पॉट वाले क्षेत्र में से किसी को कुछ जरूरत है तो वह प्रशासन से संपर्क कर सकता है. इसके लिए 18004192211 पर संपर्क किया जा सकता है.


- उत्तर प्रदेश में अब अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर निकलता है, तो उसे मास्क लगाना या चेहरा ढकना जरूरी होगा. ऐसा ना करने पर प्रशासन कार्रवाई कर सकता है.